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मेरठ

बूथ कैप्चरिंग मामले में 3 पूर्व विधायकों की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने एडीजी को दिए आदेश

Highlights

पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, चंद्रवीर सिंह और गोपाल काली को आदेश
कोर्ट में कई तारीखों पर पेश नहीं हो रहे थे तीनों पूर्व विधायक
2017 में गंगानगर में बूथ कैप्चरिंग का दर्ज कराया गया था मामला

 

मेरठFeb 04, 2020 / 05:19 pm

sanjay sharma

meerut

1000 crore scam

मेरठ। बूथ कैप्चरिंग मामले में कोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहे जिले के तीन पूर्व विधायकों के खिलाफ कोर्ट सख्त हो गई है। इन तीनों पर आरोप है कि कई बार कोर्ट में तारीख लगने के बाद भी ये तीनों हाजिर नहीं हो रहे है। अधिवक्ता सिराजुददीन अलवी ने बताया कि ईसी एक्ट में चल रहे मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह एवं गोपाल काली सहित फईमुद्दीन एवं दो जमानतियों को अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट पंकज मिश्र की कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
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अधिवक्ता सिराजुद्दीन ने बताया कि 2017 में थाना गंगानगर में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर व फईमुद्दीन के विरूद्ध धारा 171 आइपीसी व 127 ए लोक जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। जिसमें शाहिद मंजूर व फईमुद्दीन को अदालत ने जमानत पर छोड़ा था। जमानत के बाद से ही शाहिद मंजूर व फइमुद्दीन अदालत में उपस्थित नही हो रहे थे। वहीं दूसरे मामले में पूर्व विधायक चौ. चंद्रवीर सिंह के खिलाफ सरधना थाने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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पूर्व विधायक गोपाल काली के खिलाफ थाना मवाना में 29 जनवरी 2012 को उपरोक्त धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। समन पर भी गोपाल काली उपस्थित नहीं हुए, उनका भी वारंट जारी हो गया। इसी तरह से गोपाल काली के खिलाफ भी बूथ कैप्चिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। गोपाल काली ने भी जमानत करवा ली थी वे भी कोर्ट से मिलने वाली तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट पंकज मिश्र ने सभी जनप्रतिनिधियों को 20 फरवरी तक न्यायालय में हाजिर करने के आदेश एडीजी को दिए। उन्होंने एडीजी को आदेश दिए हैं पुलिस जमानत पर छूटे इन सभी लोगों को तय तिथि में हर हालत में कोर्ट में पेश करें।
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