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मेरठ

Insurance कंपनियों ने नियमों में किया बदलाव, अब ये Document दिखाकर तुरंत मिलेगा क्लेम

बीमा क्लेम के लिए अब परिवार को भागदौड़ की जरूरत नहीं। बीमा कंपनियों ने नियमों में बदलाव कर बीमा धारकों को दी राहत। समाप्त हुई रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु प्रमाणपत्र की अनिवार्यता।

मेरठJun 22, 2021 / 09:58 am

Rahul Chauhan

मेरठ। कोरोना (coronavirus) की दूसरी लहर में खराब हुए हालात के बीच जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवार के लिए यह स्थिति काफी दुखद रही। उससे भी दुखद बात मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) को प्राप्त करना है। इसमें सबसे अधिक समय बर्बाद हो रहा है जिसके चलते बीमा क्लेम (bima claim) में परेशानी आ रही है। लेकिन अब बीमा कंपनियों (insurance company) ने ऐसे लोगों की परेशानी को देखते हुए अपने कठोर नियमों में बदलाव कर दिया है। अब कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत के बाद उनके परिवार को क्लेम प्राप्त करने के लिए कागजी खाना पूर्ति के लिए भाग—दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नए नियमों के मुताबिक अब अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट या फिर श्मशानघाट की पर्ची से भी बीमा का क्लेम मिल जाएगा।
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दरअसल, बीमा कंपनियों ने अपने सख्त नियमों में बदलाव कर बीमाधारकों को ये राहत प्रदान की है। अब कोरोना य किसी भी दशा में हुई आकस्मिक मौत पर बीमा क्लेम के लिए रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र विभाग,अधिकृत कार्यालय की ओर से जारी होने वाले प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब सरकारी, ईएसआई, सैनिक व कॉरपोरेट अस्पताल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य दस्तावेज होगा। जिससे कि इस बड़ी मुसीबत के समय बीमाधारक के परिवारीजनों को बीमा राशि क्लेम करने में असुविधा न हो । इसकी शुरुआत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने की है।
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मेरठ भारतीय जीवन बीमा निगम के असिस्टेंट मैनेजर संजय शर्मा ने बताया कि संक्रमण से प्रभावित परिवारों के लिए लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर के लोगों को क्लेम लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसका लाभ उनको केवल अस्पताल और श्मशान घाट की पर्ची से ही मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विपत्ति में बीमाधारक को क्लेम के लिए बीमा संस्थान व एजेंट का चक्कर न काटना पड़े। इसकी पहल भारतीय जीवन बीमा निगम ने कर दी है।

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