दरअसल, बीमा कंपनियों ने अपने सख्त नियमों में बदलाव कर बीमाधारकों को ये राहत प्रदान की है। अब कोरोना य किसी भी दशा में हुई आकस्मिक मौत पर बीमा क्लेम के लिए रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र विभाग,अधिकृत कार्यालय की ओर से जारी होने वाले प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब सरकारी, ईएसआई, सैनिक व कॉरपोरेट अस्पताल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य दस्तावेज होगा। जिससे कि इस बड़ी मुसीबत के समय बीमाधारक के परिवारीजनों को बीमा राशि क्लेम करने में असुविधा न हो । इसकी शुरुआत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने की है।
मेरठ भारतीय जीवन बीमा निगम के असिस्टेंट मैनेजर संजय शर्मा ने बताया कि संक्रमण से प्रभावित परिवारों के लिए लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर के लोगों को क्लेम लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसका लाभ उनको केवल अस्पताल और श्मशान घाट की पर्ची से ही मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विपत्ति में बीमाधारक को क्लेम के लिए बीमा संस्थान व एजेंट का चक्कर न काटना पड़े। इसकी पहल भारतीय जीवन बीमा निगम ने कर दी है।