scriptअब मिठाई खरीदने-बेचने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नये नियम | best before for open dessert must from 1 October by fssai | Patrika News
विविध भारत

अब मिठाई खरीदने-बेचने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नये नियम

-Best Before Date From 1 October: खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) ने मिठाइयों को लेकर नया नियम बनाया है, जो एक अक्टूबर से लागू होगा। -हलवाई की दुकान ( Sweet Sellers ) पर बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट ( Expiry Date ) की जानकारी मिल सकेगी। -इस नियम के बाद कोई भी दुकानदार बासी मिठाई नहीं बेच सकेगा।

Sep 29, 2020 / 02:14 pm

Naveen

best before for open dessert must from 1 October by fssai

अब मिठाई खरीदने-बेचने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नये नियम

नई दिल्ली।
Best Before Date From 1 October: हलवाई की दुकान ( Sweet Sellers ) पर अब ग्राहकों और दुकानदरों को नये नियमों के मुताबिक मिठाई खरीदनी व बेचनी होगी। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) ने मिठाइयों को लेकर नया नियम बनाया है, जो एक अक्टूबर से लागू होगा। जिसके तहत अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट ( Expiry Date ) की जानकारी मिल सकेगी। अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। इस नियम के बाद कोई भी दुकानदार बासी मिठाई नहीं बेच सकेगा।

1 अक्टूबर से Bank, RC, DL, LPG-Gas से जुड़े नियमों में होगा बदलाव, आपके लिए जानना हैं जरूरी

क्या है नया नियम
दरअसल, खाद्य नियामक ने खुली मिठाइयों पर ‘Best Before’ लिखना अनिवार्य कर दिया है। इससे खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा का पता चलेगा कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया हैं।

एक अक्टूबर से लागू होगा नियम
FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, “सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिये. खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं। FSSAI ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

किसानों को सरकार की सौगात! खरीफ फसल बेचते ही तुरंत खाते में आएगा पैसा, भेजे गए 19 करोड़ रुपए

मिलावट पर रोक
इसके अलावा एक अक्टूबर से सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर रोक लगा दी गई है। खाद्य नियामक FSSAI ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, FSSAI ने कहा है, ‘‘भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी।’’

Home / Miscellenous India / अब मिठाई खरीदने-बेचने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नये नियम

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो