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Delhi में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मास्क पहनने को लेकर कही ये बात

राजधानी Delhi में बढ़ते Corona संकट के बीच हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, घर हो या कार मास्क जरूरी
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Dheeraj Sharma

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Updated: 7 Apr 2021, 12:27 PM IST

Coronavirus In Delhi

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, घर हो या कार मास्क अनिवार्य

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus In Delhi ) का बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटें में दिल्ली में 5 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके बाद ना सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं कार में बैठने वाले अकेले शख्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है।

यह भी पढ़ेंः दिल्ली में Corona ने तोड़ा चार महीने का रिकॉर्ड, गुजरात के 20 शहरों में आज से लागू होगी ये पाबंदी

हाईकोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा।

कार को माना पब्लिक प्लेस
कोर्ट ने अपने आदेश में एक कार को भी पब्लिक प्लेस ही माना है। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य है।

नियम के उल्लंघन पर 2000 का चालान
आपको बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है।

दरअसल अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार में अदालत ने कहा कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है।
सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर नहीं बचा जा सकता है।

याचिका में की गई थी ये मांग
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं वसूला जाना चाहिए।

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले भी किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है। इसलिए ये अनिवार्य है।

आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा। पिछले चार महीनों का रिकॉर्ड भी टूटा है।

बीते दिन दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 4 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ा रही है।

30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार ने अब पूरे अप्रैल महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस बहाली 6 अप्रैल की रात 10 बजे से ही हो गई है।

ये कर्फ्यू सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। यही नहीं बिना किसी अनुमति के लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है।

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इन लोगों को लेनी होगी अनुमित
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ खास कैटेगेरी के लोगों के लिए अनुमति जरूरी कर दी है। ऐसे में अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है, दुकान खोल रहा है तो उसे मूवमेंट के लिए परमिशन लेनी होगी।

दिल्ली में इससे पहले भी मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती गई थी। मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे गए थे, जबकि गाड़ी में भी मास्क की चेकिंग हो रही थी। हालांकि, लॉकडाउन के हटने के बाद लोगों में मास्क के प्रति लापरवाही देखने को मिली है।