उसका आवेदन पहले खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड के पास न तो तीसरे लिंग के लिए कोई कैटेगरी थी, और न ही ट्रांसजेंडरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार में किसी तरह का कोई आरक्षण या छूट दी जाती है। इस सब के बावजूद पृथिका ने हार नहीं मानी... उसने कई रिट याचिकाएं दाखिल कीं, जिनकी बदौलत परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रखी गई 28.5 अंकों की सीमा को उसके मामले में घटाकर 25 कर दिया गया। उसने सभी शारीरिक परीक्षाएं भी पास कर लीं, बस, 100 मीटर की तेज़ दौड़ में वह एक सेकंड से पिछड़ गई थी, लेकिन वह स्वीकार कर लिया गया।