जाधव की फांसी पर रोक
कुमार ने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में अनुकूल निर्णय आने के बाद आईसीजे के फैसले और वियना कन्वेंशन के अनुसार, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पूर्ण consular access प्रदान की जाएगी। इसके तहत वह भारतीय दूतावास से अपना केस लड़ने में मदद ले सकेंगे।
कुलभूषण जाधव केस सिर्फ एक रुपया में जीता भारत, पाकिस्तान ने खर्च किए 20 करोड़
पाक ने भी किया था- हम तैयार
ICJ के फैसले पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान 18 जुलाई को ‘पाकिस्तानी कानून के अनुरूप’ जाधव को काउंसलर एक्सेस उपलब्ध करने के लिए तैयार हो गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि उसने जाधव को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस के उसके अधिकारों की जानकारी उसे दे दी है।
ICJ के फैसले से झुका पाक
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम एक जिम्मेदार देश हैं। इस वजह से कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराएगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि आईसीजी के फैसले के अनुरुप वह जल्दी से कार्रवाई करते हुए जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए।
विदेश मंत्रालय ने कहा- अपने ही लोगों से झूठ बोलना पाकिस्तान की मजबूरी
सुषमा से मिला जाधव का परिवार
इसी बीच जाधव के परिवार वालों ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुरुवार को मुलाकात की। सुषमा ने इस मुलाकात की तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्य आज मुझसे मिलने आए। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं।
2016 में हुई थी जाधव की गिरफ्तारी
मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में हुई पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को जाधव से मिलने नहीं दिया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।