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सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण किया खत्म, कहा- यह समानता के अधिकार का उल्लंघन

locationनई दिल्लीPublished: May 05, 2021 12:52:38 pm

Submitted by:

Shaitan Prajapat

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण (Maratha Reservation) के फैसले को खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पांच जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी।

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