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प्रवासी मजदूर मामलाः SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी 15 दिन की मोहलत

Migrant Labour Case पर Supreme Court सख्त
Central और State Govt को दिया 15 दिन का वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अब तक कितने प्रवासी फंसे? आंकड़ा नहीं दे पाए वकील

नई दिल्लीJun 05, 2020 / 07:19 pm

धीरज शर्मा

Supreme Court hear Migrant Labour Issue

प्रवासी मजदूरों की घर वापसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labour ) के मामले पर शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन की मोहलत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दे सकते हैं।
फिलहाल सभी प्रवासियों के राज्‍यवार और जिलेवार रजिस्‍ट्रेशन की जरूरत है। अदालत ने कहा कि उसे राज्‍यों में इनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solisiter General Tushar Mehta ) ने कहा कि अब तक करीब एक करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है।
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इनमें से करीब 41 लाख मजदूरों को सड़क मार्ग और 57 लाख मजदूरों को ट्रेनों के जरिये उनके राज्य तक भेजा जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान पूछा कि अभी कितने मजदूर देशभर में फंसे हुए हैं तो वकील ने इस सवाल पर कोई आंकड़ा पेश नहीं कर पाए। यही वजह रही कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह सब बहुत वक्‍त से चल रहा है। हम 15 दिन का समय दे सकते हैं कि राज्‍य ट्रेनों की अपनी डिमांड पूरी कर सकें।
मेहता ने कहा कि अधिकतर ट्रेनों का संचालन उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ हुआ है। मेहता ने गुरुवार को दायर हलफनामे के आधार पर कहा कि रेलवे ने 3 जून तक 4,228 श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्‍होंने कहा कि लगभग एक करोड़ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं।
अकेले यूपी में भेजी गई 1695 ट्रेन
मेहता ने बताया कि सबसे ज्यादा ट्रेनें 1695 उत्तर प्रदेश के लिए भेजी गई हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 4200 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हम लगातार राज्यों से संपर्क में हैं। प्रवासियों के मामले में राज्य सरकारें ही कोर्ट को सही संख्या के बारे में बता सकती हैं।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अदालत को बता सकती हैं कितने प्रवासियों को अभी घर पहुंचाना है और इसके लिए कितनी ट्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी। राज्यों ने एक चार्ट तैयार किया है

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