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नीट मामला- अध्यादेश खारिज करने से SC ने किया इन्कार 

उच्चतम न्यायालय ने गत 28 अप्रैल को अपने फैसले में अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस एवं बीडीएस) में प्रवेश के लिए नीट को अनिवार्य कर दिया था

Jul 14, 2016 / 05:53 pm

विकास गुप्ता

neet phase 2 exam

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता- सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) को इस साल टालने के लिए अध्यादेश लाने पर केंद्र सरकार को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि शीर्ष अदालत ने अध्यादेश को खारिज करने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जबर्दस्त फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर अच्छा नहीं किया। हालांकि न्यायालय ने केंद्र के अध्यादेश को खारिज करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अध्यादेश के बाद 17 राज्यों ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर ली हैं। ऐसे में अध्यादेश को खारिज करने से संबंधित पक्षों को काफी परेशानी होगी।

उच्चतम न्यायालय ने गत 28 अप्रैल को अपने फैसले में अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस एवं बीडीएस) में प्रवेश के लिए नीट को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर मौजूदा सत्र के लिए नीट की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। डॉ. रॉय ने ही मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) में घोटाले को उजागर किया था।

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