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Utility: बदल गया Byke के पीछे बैठने और टायर को लेकर नियम, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

Utility अब बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए भी नियमों में हुआ बदलाव बाइक के दोनों ओर हैंड होल्ड लगाना हुआ अनिवार्य टायर को लेकर भी सरकार की से जारी की गई गाइडलाइन

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Dheeraj Sharma

Dec 09, 2020

new traffic rule for bike riders and sitting

बदला बाइक पर पीछे बैठने का नियम

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ( Road Accident ) में कमी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने गाड़ियों की बनावट और सुविधाओं में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways ) ने बाइक ( Byke ) पर सवारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यानी बाइक चलाने वाले के साथ-साथ नई गाइडलाइन का पालन पीछे बैठने वाले को भी करना होगा।

खास बात यह है कि नए नियमों का पालन ना करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब क्या हुए बदलाव।

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बाइक की पिछली सीट के बाद लगाना होगा हैंड होल्ड
नए नियमों के मुताबिक बाइक के दोनों ओर चालक की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बाइक पर पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान लगाना भी जरूरी कर दिया गया है।

कपड़े पहिए में न उलझें
नियमों में किए गए बदलाव के तहत अब बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में न उलझें।

बाइक में लगाना होगा हल्का कंटेनर
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बदले गए नियमों में बाइक में लगाए जाने वाले कंटेनर भी शामिल हैं। इसके तहत अब बाइक में हल्का कंटेनर लगाना होगा।

इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर सवारी की मंजूरी होगी।

टायर को लेकर भी नया नियम
टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।

इस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए वाहन चालक को इस बात की जानकारी लग जाती है कि टायर में प्रेशर क्या है। इसके साथ ही टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसे लागू किए जाने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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हर घंटे 17 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत
आपको बता दें कि भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं प्रति घंटे 17 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जबकि पूरे देश में सालाना डेढ़ लाख के करीब लोगों की मौत हो जाती है।


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