scriptSC का निर्देश : 70 साल से ऊपर की उम्र के हज यात्रियों को दिया जाए ‘विशेष कोटा’ | SC : To be given to Haj pilgrims at the age of 70, special quota | Patrika News
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SC का निर्देश : 70 साल से ऊपर की उम्र के हज यात्रियों को दिया जाए ‘विशेष कोटा’

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया फैसला।

नई दिल्लीMar 13, 2018 / 09:10 pm

Mazkoor

suprim court order

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वार हज सब्सिड़ी खत्म करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने हज यात्रियों को राहत देते हुए एक निर्देश जारी किया है। उच्चतम न्य़ायालय ने निर्देश दिया है कि 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हज यात्रियों के लिए विशेष कोटे को निर्धारित किया जाए। साथ ही पांच या इससे अधिक बार हज यात्रा के लिए आवेदन कर चुके 65 से 69 साल के लोगों को भी प्राथमिकता देने के लिए कहा है।

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पांच या इससे अधिक बार के आवेदक को मिले प्राथमिकता
आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि जो व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें एक अलग विशेष कोटा दिया जाए और 65 से 69 वर्ष की उम्र के वे लोग जिन्होंने पांच या इससे अधिक बार हज के लिए आवेदन किया है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए।

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10 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह निर्देश केरल हज समिति की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें राज्य के हज यात्रियों के लिए ज्यादा कोटे की मांग की गई थी। हज समिति ने अपने याचिका में कहा था कि हज यात्रा के लिए ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं और सभी लोगों को हज यात्रा पर भेजना संभव नहीं है। हज समिति ने बिहार का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वहां हज यात्रियों के लिए ज्यादा कोटा है, लेकिन राज्य इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां इतने आवेदक नहीं हैं। हालांकि इस आदेश के बाद अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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