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सीलिंग पर केंद्र को SC की फटकार- कहा, तुगलक की तरह तो राजधानी शिफ्ट नहीं करना चाहते?

सीलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट से कहा दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटवाना ही होगा।

नई दिल्लीApr 09, 2018 / 11:24 pm

Siddharth chaurasia

sc

नई दिल्ली। दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर केंद्र सरकार की खिंचाई की। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली में एक्शन हो तो उन चीजों पर ध्यान दिया जाए, जिसमें 30 साल से किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को सरकार राजनीतिक न बनाए, व्यावसायिक तरीके से न देखे। अगर कोई निर्माण अवैध है तो तुरंत गिराएं, वैध है तो सरंक्षण दें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक में कहा कि आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। जो भी करना है आपको अभी करना है। हां, बेशक आप मोहम्मद बिन तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट करना चाहते हों तो कोई बात नहीं। अदालत ने कहा कि राजधानी में फायर सेफ्टी नियम बहुत जरूरी है। उपहार और कमला मिल में क्या हुआ ये सबको पता है।

18 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
वहीं राजधानी में गिरते जल स्तर पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि रेस्तरां में पानी की कितनी बर्बादी होती है सबको पता है। लगातार जल स्तर गिर रहा है। आपका मकसद लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि सबकी मीटिंग हुई है। मॉनीटरिंग कमेटी, डीडीए, निगम और दिल्ली सरकार के बीच मीटिंग हुई है। सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। पब्लिक रोड, फुटपाथ, जमीन से अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएंगे। जिसपर कोर्ट ने सहमति जताई। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि सीलिंग के मुद्दे ने राजधानी में राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस-बीजेपी-आप लगातार इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

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