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उदयपुर न्यायालय ने किया इंसाफ, आखिरकार इस शख्स को मिली गुनाहोँ की सजा

उदयपुर . आरोपित को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

उदयपुरApr 07, 2018 / 01:33 pm

madhulika singh

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उदयपुर . विवाहिता का चाकू दिखाकर अपहरण करने एवं दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एक अगस्त 2016 को परिवादिया ने फलासिया थाने में बरबली ओगणा निवासी रमेश पुत्र लखिया लहूर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि उसका पति मजदूरी के लिए बाहर रहता है, वह बच्चों के साथ अलग रहती है। 27 अप्रेल 2016 को आरोपित रमेश उसके मकान में घुस गया।
चाकू दिखाकर उसे जबरन अपहरण कर उदयपुर ले गया, जहां पर अज्ञात स्थान पर रखकर दो माह तक दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसके पति को भी धमकी दी थी। इससे पूर्व पुलिस ने मामले में सुनवाई नहीं की तो पीडि़ता ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह पंवार ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपित रमेश को धारा 366 में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 344 में दो वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपए, धारा 376 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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उदयपुर. रेलवे ट्रेक के किनारे मृत मिले वृद्ध ने विषाक्त वस्तु खाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने शिनाख्तगी के बाद पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द किया। सेक्टर-9 निवासी हरीश (59) पुत्र धर्मराज सिंधी का गुरुवार का शव मिला था। परिजनों ने बताया कि आठ वर्ष पहले मृतक की गायरियावास में कबाड़ी की दुकान में आग लग गई थी। काफी नुकसान होने के बाद वह तनाव में आ गया। उसके बाद वह डूंगरपुर-बांसवाड़ा में हाथ ठेला चलाकर मजदूरी कर रहा था। दो माह बाद ही वह गुरुवार को घर आया था। पत्नी को कुछ काम का कहकर निकला जो वापस नहीं लौटा।

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