लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के करीब दो अरब डॉलर (15 हजार करोड़ रुपये) के घोटाले का आरोप है।
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नीरव मोदी फिलहाल, लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण (भारत लाने) को लेकर लंदन की कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। नीरव मोदी पर दो केस चल रहे हैं, इनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला सीबीआई और दूसरा मनी लांड्रिंग का मामला ईडी देख रही है।
प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी के वकीलों ने दिया तर्क
आपको बता दें कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) मामले की पैरवी कर रहा है, जबकि नीरव मोदी की ओर से उसके वकीलों की टीम अपने तर्क रख रहे हैं।
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सीपीएस की बैरिस्टर हेलन मैल्कम ने कहा था कि अब तक जो भी सबूत मिले हैं उससे स्पष्ट है कि नीरव मोदी ने तीन भागीदारों वाली अपनी कंपनी के जरिये अरबों रुपये का बैंक घोटाला किया है।
इधर नीरव मोदी के वकीलों ने बचाव में अजीबोगरीब तर्क देते हुए कोर्ट से कहा है कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वकीलों ने दावा किया कि नीरव मोदी मानसिक रूप से बीमार हैं लिहाजा उन्हें भारत प्रत्यर्पण नहीं किया जाए। वकीलों ने यह भी दावा किया है कि मुंबई की जेल में सामान्य सुविधाएं नहीं है।