21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मोबाइल SIM कार्ड से जुड़ा नया नियम हुआ लागू, अब OTP के ज़रिए एक्टिवेट होगा सिम कार्ड

दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी (Digital KYC) को हरी झंडी दे दी है अब सिर्फ एक OTP के ज़रिए सिम कार्ड हो जाएगा एक्टिवेट

less than 1 minute read
Google source verification
Digital KYC

Digital KYC

नई दिल्ली। ग्राहको को मोबाइल लेना असान था लेकिन सिम कार्ड लेते समय उन्हें कई तरह की प्रर्क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था। क्योकि सिम कार्ड लेते समय दस्तावेजों का होना काफी जरूरी होता है। इसके बाद सिम कार्ड (SIM card) के एक्टिवेट होने पर भी काफी समय लग जाता था लेकिन अब ग्राहको की परेशानियों को देखते हुए यह रास्ता भी असान कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी (Digital KYC) को हरी झंडी दे दी है। कि अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। सिर्फ एक OTP के ज़रिए सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा।

दूरसंचार विभाग ने अब एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें मोबाइल कंपनी को ग्राहक के लोंगिट्यूड लाटीट्यूड को आवेदन फॉर्म में भरना होगा। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन जांच भी करनी होगी।

जारी किए गए नियमों के आधार पर अब डिजिटल केवाईसी के जरिए कस्टमर घर बैठे महज एक बार बताई गई ओटीपी के जरिए अपनी सिम को एक्टिवेट कर सकते है। कंपनियों को यह गाईडलाइन्स 30 दिन के अंदर लागू करनी होगी। इससे पहले TRAI ने टैरिफ को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। जिसमें कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे मोबाइल प्लानों को लेकर पारदर्शिता बरतें। कोई भी जानकारी छिपी हुई न हो, इसकी स्पष्ट जानकारी दें। इस नए प्लान को लेकर ग्राहक को किसी भी तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए कंपनी को सारी जानकारियां मुहैया करानी होंगी। ट्राई के टैरिफ नियम के मुताबिक कंपनियों को SMS,वॉयस कॉल, डेटा लिमिट बताना जरूरी होगा। इसके अलावा वैलिडिटी और बिल डेडलाइन की जानकारी भी साफ-साफ देनी होगी।