
व्यवस्था को दुरुस्त बनाने कलेक्टर ने किया अपर व डिप्टी कलेक्टरों के कार्यों में फेरबदल
मुंगेली. कलेक्टर डी सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अपर व डिप्टी कलेक्टरों के कार्यों में फेरबदल किया है। उन्होंने अपर कलेक्टर रेखा बंसवार के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य संशोधित कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर राजेश नशीने को अनुभाग लोरमी, पथरिया के राजस्व, अपील, पुनरीक्षण एवं प्रकरणों (जो धाराएं कलेक्टर को आवंटित है। धारा-165(6) भू राजस्व संहिता एवं पंचायत अपील तथा नजूल पट्टा तथा अनुभाग मुंगेली के राजस्व अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों को छोडक़र) का निराकरण, अवैध उत्खनन, प्राकृतिक आपदा, पंचायत एवं नगर पालिका अधिनियम का निराकरण, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मुंगेली, नोडल अधिकारी सामान्य/स्थानीय निर्वाचन व भू-अभिलेख शाखा का आहरण एवं संवितरण का कार्य भी सौंपा गया है। इन्हें भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/यात्रा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति/निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 30 दिनों तक के अवकाश स्वीकृति, प्रभारी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, भू-बंटन, भू-अर्जन, स्टेशनरी शाखा, विभागीय जांच, जिला नजारत शाखा, वित्त एवं स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है।
उक्त कार्यों के अलावा जिला कार्यालय मुंगेली के लायसेंस शाखा, खनिज शाखा, जनगणना, सांख्य लिपिक, नजूल शाखा, महिला थाना, जिला सैनिक कल्याण शाखा की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना, सक्षम अधिकारी की हैसियत से नजूल कर निर्धारण एवं नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण, जिला विशेष विवाह अधिकारी, जिला भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, जिला प्रोटोकाल समन्वयक, मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की घोषणाएं, अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, मुंगेली जिला अंतर्गत तहसीलों के रोस्टर के अनुसार निरीक्षण एवं कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य करेंगे। इसके साथ कानून व्यवस्था से संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे), छ.ग. वित्तीय संहिता के तहत 5 हजार रूपये तक के आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, प्रतिमाह अधिकतम 10 हजार रुपए तक के समस्त आकस्मिक व्यय की स्वीकृति इससे अधिक की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।
वहीं उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवा निवृत्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि/यात्रा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयकों की स्वीकृति (नस्तियों के निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करें), अनुपयोगी डेड स्टाक जो 5 हजार रुपए तक की कीमत तक हो को अपलेखन करने का अधिकार, जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर पालिका नगर पंचायत की नस्तियों का निराकरण, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का दायित्व दिया गया है।
डिप्टी कलेक्टर सुमित अग्रवाल को वर्तमान दायित्व के साथ-साथ नजूल अधिकारी मुंगेली की हैसियत से प्रकरणों का निराकरण करने का दायित्व सौंपा गया है।
डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी: डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल को लोक सुराज अभियान 2018 जिले के समस्त अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निराकृत आवेदन पत्रों का ऑनलाइन अद्यतन कराना, पर्यटन संस्कृति/पुरातत्व, 20 सूत्रीय अल्पसंख्यक, जीएमएफसी (एपीसी), राजस्व आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, धर्मस्व, ब्रिक्स, जनसंपर्क शाखा, मुख्यमंत्री सहायता राशि/संजीवनी कोष संबंधी आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर व जनसमस्या निवारण शिविर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सहायक अधीक्षक (सा.) शाखा/उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति संबंधी कार्य दिए गए हैं। वहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई, जनसूचना अधिकारी एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वत: प्रेरित सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी अधिकारी बनाया गया है। पीजी पोर्टल शिकायत/ मुख्यमंत्री व कलेक्टर जनदर्शन/ पीजीएन/अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का दायित्व सौंपा गया है।
Published on:
03 Jun 2018 10:04 am
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