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ITR फाइलिंग में हुई गलती को इस तरह सुधारें

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 34 मिलियन से अधिक लोगों ने 31 जुलाई 2018 तक मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दायर किया।

नई दिल्लीAug 31, 2018 / 02:40 pm

manish ranjan

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ITR फाइलिंग में हुई गलती को इस तरह सुधारें

नई दिल्ली। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 34 मिलियन से अधिक लोगों ने 31 जुलाई 2018 तक मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आज है यानी की 31 अगस्त हैं। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने समय पर अपनी वापसी दायर की है, लेकिन समय सीमा को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा करने के दौरान गलती हुई है, जैसे गलत बैंक खाता का उल्लेख करना या कुछ आय का खुलासा करना भूलना, आपको संशोधित वापसी दर्ज करना होगा ।तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आकलन वर्ष समाप्त होने से पहले कभी भी संशोधित रिटर्न भर गलती को सुधार सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे है ऐसे तरीके जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं।
संशोधित रिटर्न कैसे फाइल करें?
रिवाइज आईटीआर भरने का तरीका आईटीआर भरने की तरह ही है। सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आईडी से लॉगइन करें। इसके बाद आपको आयकर विभाग की साइट पर जाकर संशोधित फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको संशोधित रिटर्न के लिए धारा 139(5) चुनना होगा। इसके बाद फॉर्म में आपका विवरण पूछेगा जिसको भरना होगा। इसके बाद आप गलती को सुधार कर सही जानकारी भर सकते हैं। इस तरह आपका संशोधित रिटर्न फाइल हो जायेगा।

कितनी बार संशोधित रिटर्न भर सकते हैं?
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर करदाता ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल कर दिया था तो वह 31 मार्च 2019, तक जितनी बार चाहें, इसे संशोधित कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप आयकर विभाग की नजरों में आ सकते हैं। अगर बड़ा अमाउंट रिफंड के लिए हो तो संभावना और बढ़ जाती है। रिटर्न में संशोधन की की सुविधा इसलिए है कि आप गलतियों को ठीक कर सकें। इसलिए इस सुविधा का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।
संशोधित रिटर्न किसके लिए ?
हर वह करदाता जिसने आयकर रिटर्न भर दिया है लेकिन उसे लगता है कि उसने फॉर्म भरने में कुछ गलतियां की हैं। ऐसे करदाता को संशोधित रिटर्न भरना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) करदाता को यह अधिकार देती है। आयकर कानून आईटीआर भरने की अंतिम तिथि के एक साल बाद तक रिवाइज आईटीआर भरने की अनुमति देता है।
इन बातों का ध्यान रखें
संशोधित रिटर्न तभी भरें जब कोई फॉर्म में कोई जानकारी गलत भरी गई हो
संशोधित रिटर्न भरकर सबमिट पर क्लिक करने से पहले सभी आंकड़ों और नंबरों को मिला लें।
संशोधित रिटर्न भरने के बाद वेरिफाई करना नहीं भूले। इससे पता चलेगा कि रिटर्न भरा या नहीं।
नेट बैंकिंग, या आधार ओटीपी के जरिये संशोधित रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं।

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