scriptVIDEO: उपद्रव के आरोप में जेल भेजे गए चार युवक निकले निर्दोष, पीड़ित का आरोप- पुलिस ने गाड़ी से उतारकर बहुत मारा | four person arrested by police found innocent in caa violence protest | Patrika News
मुजफ्फरनगर

VIDEO: उपद्रव के आरोप में जेल भेजे गए चार युवक निकले निर्दोष, पीड़ित का आरोप- पुलिस ने गाड़ी से उतारकर बहुत मारा

Highlights:
-गिरफ्तार किए गए लोगों की उपद्रव में भूमिका की जांच की गई
-जिसमें पुलिस ने चार लोगों को निर्दोष पाया है
-पुलिस ने इन चारों को रिहा कर दिया है

मुजफ्फरनगरJan 03, 2020 / 04:12 pm

Rahul Chauhan

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मुजफ्फरनगर। जनपद में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर 20 दिसम्बर को हुए उपद्रव के दौरान पुलिस द्वारा कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों की उपद्रव में भूमिका की जांच की गई। जिसमें पुलिस ने चार लोगों को निर्दोष पाया है। दरअसल, घटना के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार कर मामले को शांत कराया था। उस समय पुलिस ने गिरफ़्तार लोगों जेल भेज दिया था। लेकिन गिरफ्तार लोगो में से बहुत ऐसे लोग थे जिनकी गिरफ़्तारी को उनके परिजन गलत बता रहे थे।
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जिसके चलते पुलिस ने गहनता से इन मामलों में जाँच कर कुछ लोगो को बेगुनाह पाया था। पुलिस अब इन लोगों को जेल से रिहा करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दो दिन पूर्व तीन भाईयों सहित एक सेवायोजन कार्यालय के बाबू खालिद को जेल से रिहा किया गया है। इस मामले में जेल से रिहा हुए तीनों भाईयो में से एक अतीक ने बताया कि उसके पापा की तबियत दो तीन दिनों से ख़राब थी।
डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई और कहा कि कंडीशन ज्यादा ख़राब है। उन्हें हम कार से मेरठ लेकर जा रहे थे। उसी दौरान मीनाक्षी चौक पर पुलिस वालों ने पीछे से हम दोनों भाइयों को उतार लिया। हमें ही नहीं, हमारे पापा जिनकी तबियत ख़राब थी, उन्हें भी निचे उतार लिया और फिर हमारी बहुत पिटाई की। फिर हमें कुछ देर गाड़ी में बैठाये रखा और पुलिस लाइन ले गए। फिर अगले दिन हमें जेल भेज दिया। हम दस दिन बाद छूटे हैं।
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वहीं इस मामले में एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने बताया कि 20 तारीख के बाद जो भी लोग जेल गए थे उनकी उपद्रव में भूमिका की जांच की जा रही है। इसी क्रम में चार लोगों की संलिप्त इसमें नहीं मिली। उनको धारा 169 सीआरपीसी के अंतर्गत हमारी तरफ से न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें पुलिस के द्वारा लिखा गया कि उसमें इन लोगो का इंवोल्मेंट नहीं है। न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए उनको जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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