सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 वर्ष पूर्व गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह समेत उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसमे तीन बच्चे भी शामिल थे। इतना ही नहीं सामूहिक हत्याकांड को सड़क हादसा दिखा दिया गया था। कश्यप ने बताया कि 11 जुलाई 2011 को उदयवीर सिंह अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर अपने बधाई खुर्द गांव से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे। इस बीच शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार को सीधी टक्कर मार दी थी। इस केस में 9 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। वहीं, कोर्ट ने 20 जून को फैसले की तारीख घोषित की थी।
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Love jihad: 15 साल की लड़की को तीन महीने तक घर में कैद करके किया दुष्कर्म इन आरोपियों की पहले ही हो चुकी है मौत घटना के बाद उस दौरान जेल में निरुद्ध विक्की त्यागी और उसकी पत्नी समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा ब्रजवीर पुत्र श्यामवीर ने दर्ज कराया था। जबकि पांच आरोपियों के नाम पुलिस विवेचना में सामने आए थे। केस की सुनवाई के दौरान विक्की त्यागी और दो अन्य आरोपियों की मौत हो गई। जबकि एक आरोपी जुवेनाईल होने के चलते उसकी फाइल को पहले ही अलग कर दिया गया था। इस केस में मुख्य आरोपी मीनू त्यागी 19 अगस्त 2011 से ही जेल में बंद है।
इन लोगों की गई थी हत्या पहले हत्याकांड को सड़क हादसे का रूप दिया गया था, लेकिन पुलिस की जांच में साजिशन हत्या का खुलासा हुआ। इस हत्याकांड में परिवार के मुखिया और उदयवीर सिंह के साथ उनके दो बेटाें समरवीर और श्यामवीर, भतीजे गौरव वीर पुत्र ब्रजवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, 6 वर्षीय दक्ष पुत्र समरवीर, 4 वर्षीय प्रणव पुत्र गौरव वीर और 2 वर्षीय वंश पुत्र गौरव वीर की मौत हो गई थी।
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बिंदु माधव मंदिर मामले की सुनवाई अब 20 अगस्त को, जानें क्या है पूरा मामला… इन 16 दोषियों को उम्रकैद बहुचर्चित बड़कली माेड़ सामूहिक हत्याकांड में मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी और हरवीर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।