scriptनाबालिग बेटी से लगातार रेप कर पिता ने बनाया गर्भवती, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा | Sentenced to twenty years for father accused of rape by minor daughter | Patrika News
मुजफ्फरनगर

नाबालिग बेटी से लगातार रेप कर पिता ने बनाया गर्भवती, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा

Highlights- मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का मामला- विशेष न्यायालय (पोस्को एक्ट) ने सुनाई सजा- पीड़िता के मामा की शिकायत पर जांच के बाद हुई कार्रवाई

मुजफ्फरनगरDec 01, 2019 / 12:37 pm

lokesh verma

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मुजफ्फरनगर. नाबालिग बेटी से लगातार सात माह तक बलात्कार के आरोपी को विशेष न्यायालय (पोस्को एक्ट) ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस राशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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दरअसल, मामला मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है। पीड़िता के मामा ने 18 फरवरी 2016 को अपनी नाबालिग भांजी के साथ महीनों तक जबरदस्ती बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी बेटी को जबरन अपने पास सुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गयी थी। 16 फरवरी 2016 को पीड़िता ने अपनी मां को पिता की हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने भाई को बताया। इसके दो दिन बाद पीड़िता के मामा ने पुलिस में केस दर्ज कराया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस जब डीएनए कराया तो रेपिस्ट पिता से मैच हो गया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि आरोपी एक वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष है।
इस मामले की सुनवाई पोक्सो न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने पीड़िता, उसकी मां सहित कुल आठ गवाह पेश किए थे। शनिवार को इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने तमाम सबूतों के आधार पर बलात्कारी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 57 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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