पंचायत समिति प्रधान ओमप्रकाश सैन की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक में लिया स्कूल भवन हस्तांतरित नहीं करने का निर्णय।
नागौर•Nov 15, 2017 / 11:59 am•
Dharmendra gaur
Panchayat samiti nagaur
-शिक्षा विभाग को नहीं भवन हस्तातंरण अधिकार
नागौर. पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक मंगलवार को प्रधान ओमप्रकाश सैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार पंचायत समिति परिसर भवन में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल भवन को जीएसटी विभाग को आवंटित करने के आदेश को निरस्त करने पर चर्चा की गई। विकास अधिकारी सतपाल कुमावत ने बैठक का एजेंडा पढकऱ सुनाया। कुमावत ने जिला कलक्टर के आदेश की पालना में विद्यालय प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित कर स्कूल भवन जीएसटी विभाग को आवंटित करने संबंधी निर्णय की जानकारी दी।
पूर्व में आवंटित हो चुके कमरे
इस पर समिति सदस्यों ने कहा कि समिति परिसर में स्थित इस विद्यालय भवन के कमरे पंचायत समिति की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को आवंटित किए जा चुके हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 63(2)के अनुसार किसी पंचायती राज संस्था द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से संनिर्मित सभी सडक़ें, भवन या अन्य कार्य उसमें निहित रहेंगे। पंचायत समिति प्रधान ओमप्रकाश सैन व सदस्यों ने कहा कि स्कूल भवन पंचायत समिति परिसर में होने के कारण शिक्षा विभाग को इसे जीएसटी कार्यालय को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है।
कलक्टर को भिजवाएंगे प्रति
प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पंचायत समिति की 12 जून की बैठक के निर्णयानुसार विद्यालय भवन के कक्ष पंचायत समिति की विभिन्न कमेटियों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसके चलते भवन किसी अन्य विभाग को आवंटित नहीं किया जा सकता। सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि स्कूल भवन को जिला कलक्टर नागौर द्वारा जीएसटी विभाग को आवंटित करने के आदेश निरस्त करने के लिए समिति के निर्णय की एक प्रति उनको भिजवाई जाए। गौरतलब है कि गत दिनों कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर स्कूल भवन जीएसटी विभाग को देने की कार्रवाई करने के लिए कहा था।
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