विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
नए टैब पर क्लिक करते ही सभी नोटिस और लंबित टैक्स प्रक्रिया को टैक्सपेयर ट्रैक कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं। टैब में सर्च का विकल्प भी दिया गया है, ताकि टैक्सपेयर कोई खास नोटिस आसानी से खोज सके। आयकर विभाग का कहना है कि इस नई सुविधा से करदाताओं को हर काम के लिए आयकर विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।
कब जारी होता है नोटिस
जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज, किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता है, तब विभाग आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। नोटिस प्राप्त करने वालों को इस साल 30 जून तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। ऐसे देख पाएंगे नोटिस
- आयकर विभाग के पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगइन करें।
- डैशबोर्ड पर ‘पेंडिंग एक्शन’ सेक्शन में जाएं और ई- प्रोसीडिंग का विकल्प चुनें।
- यहां विलंबित टैक्स प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक दिखाई देंगे।
- जवाब देने के लिए व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा।
- यदि खुद से जवाब दे रहे हैं तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब भरना होगा।
- अधिकृत प्रतिनिधियों को करदाता की ओर से प्राधिकृत पत्र जमा करना होगा।
- कुछ मामलों में सक्रिय टैन नंबर की भी आवश्यकता हो सकती है।
नए टैब में ये जानकारी मिलेगी
- सेक्शन 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस
- सेक्शन 245 के तहत सूचनाएं
- सेक्शन 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
- सेक्शन 154 के सुओ मोटो सुधार
- किसी अन्य आयकर प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस
- स्पष्टीकरण के लिए मांगे जाने वाली सूचनाएं