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दिल्‍ली दंगा 2020 केस में पहली सजा, दोषी को मिली 5 साल की जेल

देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर-पूर्वी इलाके में दंगा और आगजनी के साथ साथ लूटपाट मामले में पहली सजा का एलान हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिनेश यादव नाम के एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। दिनेश यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी का मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।

Jan 20, 2022 / 02:36 pm

Shaitan Prajapat

Delhi riots 2020 case

Delhi riots 2020 case

Delhi riots 2020 case : देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर-पूर्वी इलाके में दंगा और आगजनी के साथ साथ लूटपाट मामले में पहली सजा का एलान हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिनेश यादव नाम के एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। दिनेश यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी का मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। यह पहला मामला है, जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सज़ा सुनाई गई है।

केस में पहली सजा
दरअसल, दिल्ली के गोकलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है, जिसमें लूटपाट कर आगजनी की गई थी। यह पहला मामला है, जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सज़ा सुनाई गई है। गवाहों ने आरोपी दिनेश यादव को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा था। हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा है तो भी हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। इस मामले में आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिनेश यादव को 5 साल की सजा का आदेश किया है।

 

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कब हुई थी घटना
आपको बता दें कि 25 दिसंबर, 2020 को मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग के हवाले कर दिया गया था। दंगाई महिला के मवेशी भी चोरी कर ले गए थे। 70 वर्षीय महिला छत से कूदी और एक हिन्दू परिवार के घर में छिपकर जान बचाई थी। उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई। यह घटना तब घटी जब उसका पूरा परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर गया हुआ था।

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