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Fodder Scam: डोरंडा कोषागार निकासी मामले में लालू को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए 21 फरवरी का दिन अहम है। बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में सजा का ऐलान हो गया है। रांची की विशेष अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

नई दिल्लीFeb 21, 2022 / 02:05 pm

धीरज शर्मा

Fodder Scam: Ranchi CBI court will punish convicted Lalu Yadav today

Fodder Scam: Ranchi CBI court will punish convicted Lalu Yadav today

बहुचर्चित चारा घोटाला ( Fodder Scam ) से जुड़े एक मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव रांची की विशेष अदालत ने 5 साल का सजा सुनाई है। इस मामले में 15 फरवरी को वे दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अलावा चारा घोटाला से जुड़े इस मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई। इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है।

15 फरवरी को क्या हुआ?

डोरंडा कोषागार मामले पर फैसला सुनाते हुए 15 फरवरी 2022 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जबकि 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया था।

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75 आरोपियों में से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है। जबकि 37 अन्य दोषियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान होगा।


लालू यादव को इतनी हो सकती है सजा
लालू यादव को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा होती है, तो उन्हें जमानत के लिए उच्च अदालत में जाना होगा, लेकिन अगर तीन वर्ष से कम सजा होती है, तो उन्हें तुरंत जमानत मिल सकती है। फिलहाल लालू यादव रिम्स में हैं।

वहीं कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को IPC की धारा 409,420,467,468, 471 के साथ षडयंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन धाराओं में लालू को 7 वर्ष की कैद की सजा का ऐलान किया जा सकता है।


काट चुके 14 वर्ष की कैद
बता दें कि ये पहला मामला नहीं है इससे पहले भी चारा घोटाला से जुड़े अन्य मामलों में लालू यादव को सजा हो चुकी है। वे चार अन्य मामलों में अब तक 14 साल की कैद काट चुके हैं।



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा

लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दोषियों को रांची की विशेष अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाज करवा रहे हैं।

यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्‍हें एक लैपटाप उपलब्‍ध करा द‍िया गया है। इस लैपटॉप की जांच भी कर ली गई है। सीबीआइ कोर्ट के व‍िशेष जज एसके श‍श‍ि सजा सुनाएंगे।

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