1. राणा दंपति
महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग नहीं मानी तब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 23 अप्रैल को उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राणा दंपति कोर्ट का रुख कर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का निपटारा करवा सकते हैं।
कश्मीर वाला ऑनलाइन पत्रिका के प्रधान संपादक फरहाद शाह को देशद्रोह के मामले में पुलवामा पुलिस गिरफ्तार किये गए थे। फरहाद शाह पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें पोस्ट करता है जो राष्ट्र हित और सुरक्षा के खिलाफ है। फरहाद अब अपने ऊपर लगाए गए देशद्रोह के मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
कांग्रेस नेता अजय राय पर वाराणसी पुलिस ने 5 फरवरी को एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने उनके खिलाफ 5 फरवरी को ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। ये मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है। 10 फरवरी को उनकी जमानत याचिका भी स्थानीय कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर अब अजय राय पर दर्ज मामले में भी हो सकता है।
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4. कश्मीर के 3 इंजीनियरिंग छात्रों पर दर्ज देशद्रोह का मामलापिछले साल अक्टूबर में, आगरा पुलिस ने तीन कश्मीरी इंजीनियरिंग छात्रों, अर्शीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनई को T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने और व्हाट्सएप पर “भारत विरोधी” मैसेज के लिए गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये तीनों ही छात्र पीएम की विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी भी थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर इस मामले में भी देखने को मिल सकता है।