scriptजज को विमान में खराब सीट देना पड़ा महंगा, अब एयर इंडिया को देना पड़ेगा 23 लाख का हर्जाना | It was costly for air india to give judge a bad seat in plane now will have to pay compensation of Rs 23 lakh | Patrika News
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जज को विमान में खराब सीट देना पड़ा महंगा, अब एयर इंडिया को देना पड़ेगा 23 लाख का हर्जाना

विमान में खराब सीट देना एयर इंडिया को काफी भरी पड़ा। अब विमान कंपनी को इसके लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज को हर्जाना के रूप में 23 लाख रुपए देना पड़ेगा।

Jan 20, 2024 / 08:43 pm

Paritosh Shahi

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विमान कंपनी एयर इंडिया को फ्लाइट में रिटायर्ड जज को खराब सीट देना काफी महंगा पड़ गया। क्योंकि नाराज रिटायर्ड जज ने इस मामले को लेकर मुकदमा ठोक दिया। अब न्यायालय ने विमान कंपनी को यात्री के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सेवा में त्रुटि को लेकर 45 दिन के भीतर हर्जाने की रकम चुकाना होगा।

जानिए मामला

बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। जब उच्च न्यायालय के रिटायर्ट न्यायाधीश राजेश चंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एअर इंडिया से इकोनॉमी क्लास का टिकट 1 लाख 80 हजार 408 रुपए में खरीदा था। रिटायर्ट न्यायाधीश राजेश चंद्रा उम्रदराज हैं और वो कई बीमीरियों से पीड़ित भी हैं। इकोनोमी क्लास में उन्हें दिक्कत होती इसलिए उन्होंने अपने टिकट को बिजनेस क्लास में बदलवाया लिया। जिसके लिए उन्होंने 1 लाख 23 हजार 900 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े।

 

पत्नी को मिली खराब सीट तो कर दिया मुकदमा

जब राजेश चंद्रा वापसी कर रहे थे तब यात्रा में वह एअर इंडिया की फ्लाइट एफ-174 में पहुंचे। यहां विमान में उनकी पत्नी को बेहद खराब सीट मिली। उन्हें जो सीट मिली थी वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी और ना ही आगे-पीछे घूम रही थी। जब इस बारे में राजेश चंद्रा ने फ्लाइट स्टाफ से इस बारे में शिकायत की तो स्टाफ ने जबाव दिया कि उस सीट का ऑटोमेटिक सिस्टम टूट गया है। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ना ही सीट बदली जा सकती है। आपकी पत्नी को ऐसे ही सफर करना होगा।

राजेश चंद्रा को कई बिमारियों से परेशान थे ही लेकिन उनकी पत्नी भी घुटनों के रोग से परेशान थी, इस कारण सफर करने में काफी परेशानी हुई। इसके बाद रिटायर्ड जज राजेश चंद्रा ने राज्य उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी और एअर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

चुकाना होगा 23 लाख

मामले की सुनवाई में जज अशोक कुमार ने अपने फैसले में यह निर्णय दिया कि शिकायतकर्ता जस्टिस चंद्रा को बिजनेस क्लास के टिकट के मूल्य 1,69,000 रुपए पर जमा करने की तारीख से लेकर अब तक 10 % इंटरेस्ट की रेट से अदा करना होगा। इसके अलावा, यात्रा के दौरान राजेश चंद्रा और उनकी पत्नी को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति के एवज में 20 लाख रुपए अदा करना होगा। केस की सुनवाई में खर्च हुए 20 हजार रुपए भी एयर इंडिया को चुकाना होगा। इस प्रकार, विमान कंपनी को कुल 23 लाख रुपए का जुर्माना पूर्व जज को देना होगा।

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