प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन यानी प्रॉपर्टी खरीदने का कुल खर्च काफी मायने रखता है। कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन में प्रॉपर्टी की खरीद कीमत के अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में जीएसटी जैसी चीजें शामिल होती हैं। प्रॉपर्टी की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए किया गया खर्च भी कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन का हिस्सा माना जा सकता है। इन खर्च को क्लेम करने के लिए आपके पास ट्रांसफर डीड, बिल समेत अन्य दस्तावेज होना चाहिए।