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Tripura Violence: TMC को बड़ा झटका, त्रिपुरा में निकाय चुनाव पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Tripura Violence सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए टीएमसी को तगड़ झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने टीएमसी की एक हफ्ते निकाय चुनाव आगे बढ़ाने की मांग से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो ये ट्रेंड बन जाएगा

नई दिल्लीNov 23, 2021 / 05:15 pm

धीरज शर्मा

Supreme Court
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से बड़ा झटक लगा है। दरअसल त्रिपुरा हिंसा ( Tripura Violence ) मामले को लेकर स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने के टीएमसी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने स्‍थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं त्रिपुरा की सरकार ने सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी कोर्ट में दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो त्रिपुरा सरकार की ओर से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। बता दें कि 25 नवंबर को स्थानीय निकाय चुनाव होना है।
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…तो गलत ट्रेंड बन जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने TMC की चुनाव टालने की मांग पर कहा कि ऐसा करने से गलत ट्रेंड सेट होगा। शीर्ष अदालत में डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी राजीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार कार्य करने से नहीं रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पुलिस सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा के लिहाज से पैरामिल्ट्री फोर्स तैनात की गई है।
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ये थी टीएमसी की मांग
तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जिस तरह राज्य में कानून की स्थिति है ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर निकाय चुनाव को एक हफ्ते के लिए टाल दिया जाए।
कोर्ट में TMC की ओर से पेश अधिवक्ता अमर दवे ने कहा था कि अदालत के 11 नवंबर के आदेश के बाद भी प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘कल एक घटना हुई थी। राज्य में स्थिति बहुत अस्थिर है और यह बद से बदतर होती चली गई है। हालात रोजाना बिगड़ रहे हैं। वकील ने कहा, कि बार-बार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और उनके सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

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