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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 27 वर्ष की कैद

15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

नीमचMar 22, 2019 / 05:36 pm

Mahendra Upadhyay

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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 27 वर्ष की कैद

नीमच. अपर सत्र न्यायाधीश जावद द्वारा एक आरोपी को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप का दोषी पाकर 27 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।
राजस्थान, गुजरात ले गया था आरोपी
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि करीब 3 वर्ष साल पहले 29 मार्च 2016 को 16 वर्ष पीडि़ता को उसका पिता जावद स्थित स्कूल से शाम को लेने आया तो वो उसे नहीं मिली। इस संबंध में पुलिस थाना जावद पर अपराध क्रमांक 105/16 , धारा 36 3 भादवि में प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस जावद द्वारा विवेचना के दौरान शंका के आधार पर अभियुक्त के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर लगभग 15 दिन बाद सूरत (गुजरात) से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडि़ता को दस्तयाब किया गया था। पीडि़ता द्वारा बताया गया कि आरोपी उसका पूर्व परिचित है। घटना दिनांक को वह उसे स्कूल से जबरन कार में बैठाकर चित्तौडग़ढ़, छोटीसादड़ी, उदयपुर, अहमदाबाद, भोपाल तथा सूरत ले गया, जहां पर उसने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस द्वारा पीडि़ता का मेडिकल कराकर उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धारा 36 6 , 376 (2)(एन) व 376 (2)(आई) भादवि का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
२१ वर्षीय युवक को सुनाई कठोर सजा
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान द्वारा अभियोजन की ओर से 16 वर्ष से कम नाबालिग पीडि़ता के साथ अपहरण व बलात्कार हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडि़ता को नाबालिग प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दंड के प्रश्न पर चौहान द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर लगभग 15 दिवस तक अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया है। अत: आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किया जाए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश जावद नितिराजसिंह सिसौदिया द्वारा आरोपी अजय पिता ओमप्रकाश आचार्य (21) निवासी कुम्हार मोहल्ला छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 36 6 भादवि (दुष्कर्म करने के लिए अपहरण करना) में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार जुर्माना तथा 376 (2)(एन) व 376 (2)(आई) भादवि (अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना) में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना इस प्रकार आरोपी को कुल 27 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

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