scriptफ्लिपकार्ट और अमेजन को नहीं मिली राहत, जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार | supreme court declines flipkart amazon halt probe for alleged | Patrika News
नई दिल्ली

फ्लिपकार्ट और अमेजन को नहीं मिली राहत, जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कपंनियों के जांच में शामिल होने के लिए थोड़ी मोहलत दे दी है।

नई दिल्लीAug 09, 2021 / 02:15 pm

Nitin Singh

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, कोर्ट ने दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच के मामले में दखल देने से इनकार दिया है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों कंपनियों के जांच में शामिल का समय चार हफ्ते जरूर बढ़ा दिया है।
क्या है पूरा मामला

दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच कर रहा है। वहीं दोनों कंपनियों ने आयोग के जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कंपनियों को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए जांच मे सहयोग करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत जरूर प्रदान की है।
जानकारी के मुताबिक, सीजेआइ (CJI) एनवी रमना की बेंच ने मामले पर कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंग। मामले की जांच होनी चाहिए। बता दें कि कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें

अमेजन की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल के साथ रिलायंस की डील पर लगाई रोक

इससे पहले 23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका लगा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था।

Home / New Delhi / फ्लिपकार्ट और अमेजन को नहीं मिली राहत, जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो