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यूआईटी का विवादित भूखंड का मामला हाइकोर्ट की शरण में

– महावीर इंटरनेशल कॉलोनी के बांशिदों ने लगाई जनहित याचिका
यूआईटी के विवादित भूखंड का मामला हाइकोर्ट की शरण में

श्री गंगानगरMay 30, 2024 / 12:42 pm

surender ojha

श्रीगंगानगर। ग्राम पंचायत 5 ई छोटी में स्थित महावीर इंटरनेशनल आवासीय कॉलोनी में वृद्ध आश्रम के पास विवादित भूखंड का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया हैं। इस कॉलोनी के बांशिदों ने हाइकोर्ट में अधिवक्ता राजेंद्र सोनी के माध्यम से याचिका दायर की है। इस संबंध में टाउन प्लानर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उच्च न्यायालय में उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को तुरंत प्रभाव से नोटिस देते हुए सर्विस कंप्लीट करते हुए आगामी पेशी 11 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने के अधिकृत किया है।
महावीर इंटरनेशनल आवासीय कॉलोनी के जागरूक बांशिदों की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में बताया गया है कि कॉलोनाइजर ने जब कॉलोनी काटी थी तब सुविधा क्षेत्र के लिए 1333 गज भूमि आरक्षित की थी और इस आरक्षित भूमि को ध्यान में रखते हुए नगर विकास न्यास ने इस कॉलोनी का लेआउट प्लान जारी किया था। लेकिन अभी हाल ही में नगर विकास न्यास से कॉलोनाइजर ने मिलभगत कर उस बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण में कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने जिला कलक्टर के अलावा नगर विकास न्यास अध्यक्ष और सचिव को कई बार अवगत करवाया। यहां तक कि ग्राम पंचायत ने भी इस भूंखड़ पर अस्पताल बनाए जानेका आग्रह भी किया। लेकिन कॉलोनाइजर की एप्रोच के कारण इस भूखंड पर कब्जा करने की फिराक से निर्माण कार्य चालू कर दिया।

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