इनकम टैक्स विभाग के नियमानुसार, अगर आप आकर भरते हैं और आपके घर में रखा पैसा पूरी तरह से कानूनी है और उसके पूरे पेपर भी आपके पास हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर में रखे कैश का सोर्स नहीं बता सके तो जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह आयकर विभाग के नियम के तहत आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं। वहीं, अगर घर में जेवर की बात करें तो कैश की तरह जेवर के भी बिल आदि आपके पास होने चाहिए।
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योगी सरकार ने इन जिलों में दस कीटनाशकों पर लगाया पूर्ण बैन, जानें कौन-कौन शामिल घर रखे कैश का सोर्स नहीं बताने पर 137 फीसदी तक जुर्माना बता दें कि अगर आप घर रखे कैश का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आप पर 137 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा एक साल में अगर आप 20 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करते हैं तो भी जुर्माना लग सकता है। वहीं नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक राशि जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है। अगर आप एक साल में 20 लाख या अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन के साथ आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। पैन-आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
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इस शख्स की रातों रात चमकी किस्मत, खुदाई में मिला बेशकीमती हीरा 2 लाख कैश से अधिक रिश्तेदार से लेना भी जुर्म दो लाख रुपये से अधिक कैश में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप 30 लाख रुपये कैश से किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं। नियमानुसार आप किसी रिश्तेदार से भी दो लाख रुपये से अधिक कैश नहीं ले सकते हैं। अगर अधिक लेना है तो वह बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। वहीं अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं तो कैश में 20 हजार से अधिक नहीं ले सकते हैं।