बता दें कि नोएडा के औद्योगिक सेक्टर में अनिल कुमार गुप्ता सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन फैक्ट्री संचालकों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी उनके सब्जी के ठेले को हटवा दिया। जिसके बाद अनिल के सामने आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नोएडा प्राधिकरण पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब तलब किया कि आखिर याचिकाकर्ता की शिकायत पर क्या कार्रवाई गई? हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें –
इस ठेले वाले की सुरक्षा में दिन-रात लगे रहते हैं दो गनर, जानें आखिर क्या है पूरा मामला इन फैक्ट्रियों के आवंटन हुए निरस्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने आधा दर्जन फैक्ट्रियां का आवंटन निरस्त कर दिया है। जिनमें सी-002 सेक्टर-4, जी-132 सेक्टर-9, एच-45 सेक्टर-9, आई-013 सेक्टर-9, एच-021 सेक्टर-9 और एच-088 सेक्टर-9 शामिल हैं। इनके साथ ही सेक्टर-4 और सेक्टर-9 की 11 फैक्ट्रियों का आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें –
जानिए, कौन हैं इस्तीफा देकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले दिनेश खटीक नोएडा अथॉरिटी ने दिया ऑप्शन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उद्योगपतियों को रिस्टोर कराने का ऑप्शन भी दिया गया है। जिसके तहत फैक्ट्री मालिक को रिस्टोर की फीस और शर्तों के साथ शपथ पत्र देना होगा। शपथ पर अंतिम फैसला नोएडा अथॉरिटी सीईओ का ही होगा।