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नोएडा

Noida : उद्योगपतियों को मामूली सब्जी का ठेला लगाने वाले से पंगा लेना पड़ा भारी, निरस्त करा दिए 6 फैक्ट्रियों के आवंटन

नोएडा के उद्योगपतियों को सब्जी वाले का ठेला हटवाना बहुत ही भारी पड़ गया है। सब्जी वाले ने ठेला हटवाने पर हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस पर हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद 6 फैक्ट्रियों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

नोएडाJul 21, 2022 / 10:35 am

lokesh verma

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Noida : उद्योगपतियों को मामूली सब्जी का ठेला लगाने वाले से पंगा लेना पड़ा भारी, निरस्त करा दिए 6 फैक्ट्रियों के आवंटन।

उद्योगपतियों को एक मामूली सब्जी वाले से पंगा लेना भारी पड़ गया है। फैक्ट्री संचालकों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी ने सब्जी वाले के ठेले को हटवा दिया था। जिसके बाद सब्जी वाले ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस पर हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अब अथॉरिटी ने चिन्हित 17 फैक्ट्रियों में से 6 का आवंटन निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री पर आज गुरुवार को ही कब्जा लिया जाएगा। जबकि अन्य पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी ने ये कार्रवाई लीज डीड के उल्लंघन को लेकर की है।
बता दें कि नोएडा के औद्योगिक सेक्टर में अनिल कुमार गुप्ता सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन फैक्ट्री संचालकों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी उनके सब्जी के ठेले को हटवा दिया। जिसके बाद अनिल के सामने आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नोएडा प्राधिकरण पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब तलब किया कि आखिर याचिकाकर्ता की शिकायत पर क्या कार्रवाई गई? हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
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इन फैक्ट्रियों के आवंटन हुए निरस्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने आधा दर्जन फैक्ट्रियां का आवंटन निरस्त कर दिया है। जिनमें सी-002 सेक्टर-4, जी-132 सेक्टर-9, एच-45 सेक्टर-9, आई-013 सेक्टर-9, एच-021 सेक्टर-9 और एच-088 सेक्टर-9 शामिल हैं। इनके साथ ही सेक्टर-4 और सेक्टर-9 की 11 फैक्ट्रियों का आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है।
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नोएडा अथॉरिटी ने दिया ऑप्शन

नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उद्योगपतियों को रिस्टोर कराने का ऑप्शन भी दिया गया है। जिसके तहत फैक्ट्री मालिक को रिस्टोर की फीस और शर्तों के साथ शपथ पत्र देना होगा। शपथ पर अंतिम फैसला नोएडा अथॉरिटी सीईओ का ही होगा।

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