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आरटीआई से पैकिंग सामान की एमआरपी को लेकर हुआ यह खुलासा
नोएडा निवासी अधिवक्ता रंजन तोमर दिल्ली से अबू धाबी के लिए हवाई यात्रा पर गये थे। इस दौरान हवाई जहाज़ में उन्होंने एक बिस्कुट का पैकेट लिया। जो उन्हें एमआरपी से ऊपर मिला। इसी तरह (Cold Drink) कोल्ड ड्रिंक पर भी एमआरपी से तीन गुणा रुपये वसूले गये। उन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक पर एमआरपी भारतीय रुपए में लिखा हुई थी। जबकि बेचने का दाम एक अलग लिस्ट में डॉलर में था। उसके अनुसार भारतीय रुपये में भी तीन गुणा दाम थे। इस बात पर अधिवक्ता रंजन ने उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार से (RTI) आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली। इसमें पता लगा कि यह गलत है।
गलत तरीके से की जा रही एमआरपी से ज्यादा रुपयों की वसूली, तो यहां करें शिकायत
रंजन ने बताया कि आरटीआई के जवाब में मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि लीगल मैट्रोलोजी एक्ट 2009 एवं संशोधित हुए रूल्स (2011 ) की धारा 18 के अनुसार पैक लिया हुई वस्तु उपभोक्ता को एमआरपी से ऊपर नहीं बेचीं जा सकती। इसके आलावा एक बात और साफ़ की गई ,सर्वोच्च न्यायालय के एफ़एचआरएआई बनाम भारत सरकार के केस में (2017 )में कोर्ट ने होटल एवं रेस्टोरेंट को एमआरपी से ज़्यादा पर पैक किया। पानी बेचने की इजाज़त ज़रूर दी गई है। इसके साथ बताया गया है कि अगर आप हवाई यात्रा के लिए दिल्ली से बैठ रहे हैं तो एमआरपी से ज्यादा रुपये वसूलने पर www.fcamin.nic.in सरकार की इस साइट पर शिकायत कर सकते हैं।