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नोएडा

शराब और बीयर पर ओवररेट लेने वालों की खैर नहीं, शिकायत मिलने पर लगेगा 1.5 लाख का जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ठेका संचालकों को दी हिदायत। उल्लंघन करने पर लगेगा 75 हजार से 1.5 लाख तक का जुर्माना। सभी शराब की दुकानों पर सीसीटीवी अनिवार्य।

नोएडाAug 03, 2021 / 03:56 pm

Rahul Chauhan

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नोएडा। ग्रेटर नोएडा और नोएडा पुलिस ने अवैध शराब (Whisky) को लेकर के आ रही लगातार शिकायतों के बाद शराब की दुकानों (Whisky Shop) पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। दरअसल, पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी की शराब की लाइसेंसी दुकानों (Whisky and Beer Shop) पर लिखित रेट से ज्यादा पैसे (Overrating) वसूले जा रहे हैं। लगातार मिलती इन शिकायतों के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है, इसके साथ ही शराब की अवैध बिक्री कर रहे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस ने लाइसेंसी शराब की दुकानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शराब के लिखित मूल्य से ज्यादा दाम लिए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, यह जुर्माना 75 हजार से लेकर के 1.5 लाख तक होगा। वहीं कुछ स्थितियों में दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सभी दुकानों पर लगाने होंगे सीसीटीवी एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू वंदिता श्रीवास्तव ने शराब के लाइसेंसी कारोबारियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की जिसमें उन्होंने सभी कारोबारियों से अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही।
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इसके जरिए आबकारी विभाग शराब की दुकानों पर नजर रखेगा साथ ही मूल्य से ज्यादा की शराब बेचने पर भी रोक लगेगी। तीसरे स्तर की कार्रवाई में लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कोई दुकानदार पहली बार कीमत से ज्यादा शराब बेचता पाया गया तो पहली बार में 75 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार ऐसा करने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दुकानदार इसी गलती को तीसरी बार करता पाया गया तो तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दुकानों पर होगी रेट लिस्ट इतना ही नहीं इन सबके साथ ही इस मीटिंग में दुकानदारों को उनकी दुकान पर शराब की रेट लिस्ट लगाने की भी बात कही गयी है।

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