पुलिस ने लाइसेंसी शराब की दुकानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शराब के लिखित मूल्य से ज्यादा दाम लिए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, यह जुर्माना 75 हजार से लेकर के 1.5 लाख तक होगा। वहीं कुछ स्थितियों में दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। सभी दुकानों पर लगाने होंगे सीसीटीवी एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू वंदिता श्रीवास्तव ने शराब के लाइसेंसी कारोबारियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की जिसमें उन्होंने सभी कारोबारियों से अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही।
इसके जरिए आबकारी विभाग शराब की दुकानों पर नजर रखेगा साथ ही मूल्य से ज्यादा की शराब बेचने पर भी रोक लगेगी। तीसरे स्तर की कार्रवाई में लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कोई दुकानदार पहली बार कीमत से ज्यादा शराब बेचता पाया गया तो पहली बार में 75 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार ऐसा करने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दुकानदार इसी गलती को तीसरी बार करता पाया गया तो तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दुकानों पर होगी रेट लिस्ट इतना ही नहीं इन सबके साथ ही इस मीटिंग में दुकानदारों को उनकी दुकान पर शराब की रेट लिस्ट लगाने की भी बात कही गयी है।