लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 25 हजार रुपए और एससी-एसटी वर्ग के प्रत्याशी को 12,500 रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते है। चुनाव आयोग के नियमानुसार कोई प्रत्याशी लोकसभा सीट पर पड़े कुल मतों के 1/6 मत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी सीट पर 10,0000 वोट पड़े हैं और प्रत्याशी को 16 हजार 666 से कम मत मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
यदि कोई प्रत्याशी 1/6 से ज्यादा मत प्राप्त करता है तो उसे जमानत राशि लौटा दी जाती है। चुनाव जीतने वाले को उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है, भले ही उसे कुल मतों के 1/6 तय मत प्राप्त नहीं हो। यदि मतदान से पहले किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को राशि वापस दी जाती है। प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने या नामांकन वापस लेने पर भी जमानत राशि वापस दी जाती है।
जिला- जमानत जब्त
गंगानगर 7
बीकानेर 7
चूरू 10
झुंझुनूं 10
सीकर 10
जयपुर ग्रामीण 6
जयपुर 22
अलवर 9
भरतपुर 6
करौली-धौलपुर 3
दौसा 9
सवाई माधोपुर 6
अजमेर 5
नागौर 11
पाली 6
जोधपुर 8
बाड़मेर 5
जालोर 13
उदयपुर 7
बांसवाड़ा 2
चित्तौड़गढ़ 8
राजसमंद 7
भीलवाड़ा 2
कोटा 13
झालावाड़-बारां 5