
Deendayal Upadhyaya varisth nagrik yojana
हर वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी विभिन्न राज्यों की सरकारों अपने-अपने राज्य के निवासियों को फ्री तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत 20,000 यात्रियों को देश में मौजूद विभिन्न तीर्थ-स्थलों पर भेजने का निर्णय लिया है।
दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत राजस्थान सरकार 15,000 यात्रियों को ट्रेन से तथा 5,000 यात्रियों को देश भर में मौजूद 13 तीर्थस्थलों में से किसी एक की यात्रा करवाएगी। इनमें रामेश्वरम, गया, हरिद्वार, अमृतसर, बिहार शरीफ जैसे तीर्थस्थल शामिल हैं।
यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार हैः-
रेल द्वारा:-
1. जगन्नाथपुरी
2. रामेश्वरम्
3. वैष्णोदेवी
4. तिरूपति
5. द्वारिकापुरी
6. अमृतसर
7. सम्मेदशिखर
8. गोवा
9. श्रावण बेलगोला
10. बिहार शरीफ
11. शिरडी
12. पटना साहिब
13. गया- बोधगया काशी- सारनाथ
हवाई जहाज द्वारा:-
1. जगन्नाथपुरी
2. रामेश्वरम्
3. तिरूपति
4. वाराणसी (काशी)- सारनाथ
5. अमृतसर
6. सम्मेदशिखर
7. गोवा
8. बिहार शरीफ
9. शिरडी
10. पटना साहिब
इस सूची में देवस्थान विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकता है। साथ ही हवाई यात्रा में कुछ दूर तक बस द्वारा यात्रा भी की जाएगी, जिसका विवरण भी विज्ञप्ति के द्वारा बताया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
इसके लिए आपको राजस्थान सरकार के देवेस्थान विभाग की साइट http://devasthan.rajasthan.gov.in/Schemes.asp पर जाना होगा। वहां साइड में दिए गए मेन्यू में 'योजनाएं' पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित पेज खुल जाएगा। वहां पर दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के सामने दिए गए कॉलम में आवेदन पर क्लिक करें।
यहां पर आपको या तो भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड नंबर देना होगा। यह नंबर देते ही फॉर्म खुल जाएगा। आपको अपने पसंदीदा तीर्थस्थल का नाम, स्वयं का नाम, पता, परिवारजनों के फोन नंबर आदि देने होंगे। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट ले लें। बाद में लॉटरी निकाल कर यात्रियों का चयन किया जाएगा।
ये है पात्रता की शर्तें
इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है। मोटे तौर पर ये इसके लिए निम्न शर्तें लागू होंगी।
1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति रेल यात्रा हेतु एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा के पात्र होगें।
2. आयकरदाता न हो।
3. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
4. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा TB, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
Published on:
14 Jul 2017 02:05 pm
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