हाईकोर्ट ने छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी लगाई रोक
शुक्रवार को आए इस अहम फैसले में केरल हाईकोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के विधायक केएम शाजी की सदस्यता को रद्द कर दिया। साथ ही केएम शाजी के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही आजीकोड़ विधानसभा सीट के लिए दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पी डी रंजन ने केरल विधानसभा के अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को उचित कार्रवाई करने को कहा है।
लेफ्ट उम्मीदवार की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
केरल हाईकोर्ट ने ये फैसला एलडीएफ उम्मीदवार एमवी निकेश कुमार की याचिका पर सुनाया है। कुमार ने शाजी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कुमार का आरोप है कि शाजी ने उनके खिलाफ वोट न करने के लिए पैंपलेट बांटे थे। कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि शाजी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है। सूत्रों की मानें तो केएम शाजी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राज्य में आईयूएमएल कांग्रेस-नीत विपक्ष यूडीएफ का हिस्सा है।