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हरीश रावत को कोर्ट से राहत, स्टिंग पर दाखिल याचिका पेंडिंग में डाली

उत्‍तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस तरह की याचिकाओं पर अब सुनवाई नहीं होगी।

Apr 01, 2016 / 10:21 pm

विकास गुप्ता

harish rawat

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देहरादून। उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में नैनीताल हाई कोर्ट कुछ राहत दे दी है। कोर्ट ने स्टिंग पर दाखिल की गई याचिका को पेंडिंग में डाल दिया है। उत्‍तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस तरह की याचिकाओं पर अब सुनवाई नहीं होगी।

दिल्ली निवासी मनन शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि स्टिंग मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच कराई जाए व प्राथमिकी दर्ज की जाए। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की याचिका को तथ्यों के साथ आज प्रस्तुत करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने याचिका को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताने के साथ याची की मंशा पर भी सवाल उठाए थे।

कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता राजनितिक दल से जुड़ा नहीं है तो उसकी मंशा क्‍या है। कोर्ट ने मामले में जनहित का औचित्य पूछा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की राजनीति से प्रेरित याचिकाओं की सुनवाई के लिए कोई जल्‍दी नहीं है और इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग देश में कई बार होती है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग में डाल दी है। वहीं दूसरी तरफ बागी विधायकों को भी झटका देते हुए कार्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए टाल दी है।

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