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राजनीति

लोकसभा में कांग्रेस को मिले नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर PLEA
दो वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीट, 54 की है जरुरत

नई दिल्लीJun 22, 2019 / 10:52 pm

Chandra Prakash

Petition in highcourt asking to change legal age for alcohol intake

delhi high court

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha ) में दूसरी बार करारी शिकस्त का सामने करने वाली कांग्रेस के हाथ से इस बार भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लगभग निकल चुकी है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ( High Court of Delhi ) में एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) दायर हुई है। इसमें मांग की गई है कि कोर्ट लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला को नेता प्रतिपक्ष ( Leader of opposition ) की नियुक्ति के निर्देश दें।

26 जून को सुनवाई संभव

अधिवक्ता मनमोहन सिंह और शिष्मिता कुमारी की याचिका पर हाईकोर्ट की अवकाश पीठ 26 जून को सुनवाई कर सकती है। पीआईएल याचिकाकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर नीति बनाने के लिए लोकसभाध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की है।

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‘लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष’

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 17वीं लोकसभा में कांग्रेस 52 सदस्यों के साथ विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। कानून के तहत वह इस पद का असली दावेदार है। इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि इस नियुक्ति को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष का नेतृत्व प्रदान करने से रोकना गलत उदाहरण होगा और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा।

Lok Sabha

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शक्तिशाली विपक्ष को रोकना जरुरी: याचिकाकर्ता

पीआईएल में कहा गया है कि सत्ता पक्ष पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शक्तिशाली विपक्ष का होना अनिवार्य है, क्योंकि लोकतंत्र के समुचित ढंग से काम करने के लिए विरोध काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह कोई औचित्य नहीं है कि कांग्रेस इसलिए नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास सदन में कुल सांसदों का 10 फीसदी हिस्सा नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता राजनीतिक या अंकगणितीय फैसला नहीं है, बल्कि यह वैधानिक फैसला है।

कांग्रेस ने कहा था- नहीं चाहिए पद

केंद्र में दोबारा मोदी सरकार के बनने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि जरूरी 54 लोकसभा सीटों से दो सीटें कम होने के कारण वह लोकसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए दावा नहीं करेगी। हालांकि सरकार का यह दायित्व भी है कि.. क्या वह किसी दल को औपचारिक रूप से प्रमुख विपक्षी के तौर पर घोषित करता है।

नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या है नियम

नियमानुसार, विपक्ष का नेता बनाने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा की कुल 545 सीटों की 10 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए। यानि कम से कम 54 सीट। लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें हैं। यह पद कैबिनेट स्तर का होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलने के कारण लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया था।

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