मोटर चोरी के अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षकी सजा
प्रतापगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने कुएं से मोटर चोरी के दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।दोनों पर १०-१० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी दिनेश खडिया ने बताया कि बनेडिय़ा कला के पास नानूराम के कुएं पर लगी मोटर को महेश पुत्र शिवलाल मीणा निवासी जहाजपुर व मदन पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी बनेडिय़ा कलां ने चोरी की थी।इस मामले में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।इसे लेकर न्यायालय में भी मामला चल रहा था।
न्यायालय ने इसमें मंगलवार को फैसला सुनाया।जिसमें अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों पर दस हजार-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रतापगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने कुएं से मोटर चोरी के दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।दोनों पर १०-१० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी दिनेश खडिया ने बताया कि बनेडिय़ा कला के पास नानूराम के कुएं पर लगी मोटर को महेश पुत्र शिवलाल मीणा निवासी जहाजपुर व मदन पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी बनेडिय़ा कलां ने चोरी की थी।इस मामले में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।इसे लेकर न्यायालय में भी मामला चल रहा था।
न्यायालय ने इसमें मंगलवार को फैसला सुनाया।जिसमें अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों पर दस हजार-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।