
कांठल में बदला जायका व पहनावा
-गर्म कपड़ों व खाद्य पदार्थों की बिक्री मेंं तेजी
प्रतापगढ़. दिसम्बर का महीना शुरु होने के साथ ही कांठल में सर्दी का जोर बढऩे लगा है। पिछले दो-तीन दिन से तापमान में ज्यादा गिरावट आई है। सुबह देर तक कोहरा, दिन में गलन व रातें ठिठुराने लगी है। जिसके चलते लोगों की दिनचर्या, पहनावे व खानपान में परिवर्तन आया है।
भाने लगे गर्म कपड़े
सर्दी शुरु होने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए है, वही नए कपड़ो की बिक्री भी बढऩे लगी है। गर्म कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग अपनी जरुरत व पसंद के अनुसार कपड़े खरीदने आ रहे है। तेज सर्दी के चलते लोग सुबह से शाम तक गर्म कपड़ो में लिपटे नजर आ रहे है।
बदला मुंह का स्वाद
सर्दी के चलते लोगों का जायका भी बदल गया है। लोग ठण्डी चीजों की जगह गर्म तासीर वाले व्यंजन पसंद करने लगें है। शहर में जगह-जगह गजक की दुकानें लगने लगी है। जहां लोग अपनी पसंद के अनुसार मावाबाटी, तिलपट्टी, रेवड़ी, व गुड़ से बनी विभिन्न वैरायटी की गजक की खरीदारी करते देखे जा रहे है।
सूखे मेवों की मांग बढ़ी
सर्दी पडऩे के साथ ही सूखे मेवों की मांग में तेजी आई है। लोग काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चिलगोजे व गोंद इत्यादि खरीदने में रुचि दिखा रहे है। महिलाएं सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू बनानें में जुटी है। वहीं मिठाइयों की दुकानें विभिन्न वैरायटियों की मिठाइयां सजने लगी है।
गर्म व्यंजनों से बाजार सजे
शहर में गर्म पकोड़ी, कचोरी, समोसे व रतालु से बने व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग सपरिवार इनका जायका लेते देखे जा सकते है। लोग खाना खाने के बाद दूध-जलेबी खाना पसंद करने लगे है।
मोटर चोरी के अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षकी सजा
प्रतापगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने कुएं से मोटर चोरी के दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।दोनों पर १०-१० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी दिनेश खडिया ने बताया कि बनेडिय़ा कला के पास नानूराम के कुएं पर लगी मोटर को महेश पुत्र शिवलाल मीणा निवासी जहाजपुर व मदन पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी बनेडिय़ा कलां ने चोरी की थी।इस मामले में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।इसे लेकर न्यायालय में भी मामला चल रहा था।
न्यायालय ने इसमें मंगलवार को फैसला सुनाया।जिसमें अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों पर दस हजार-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Updated on:
05 Dec 2018 11:00 am
Published on:
05 Dec 2018 11:00 am
