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प्रतापगढ़

मतदाताओं को दिया प्रशिक्षण

21 अगस्त से पूर्व मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं-जिला कलक्टर

प्रतापगढ़Aug 17, 2018 / 07:36 pm

Rakesh Verma

pratapgarh

मतदाताओं को दिया प्रशिक्षण

मोखमपुरा. निर्वाचन विभाग की ओर से वीवीपीएटी मशीन से मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्र के दुनिया मचलाना हतुनिया कुणी सेलारपुरा राजपुरिया में वीवीपीएटी मशीन से मतदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सुपर वाइजर देवीलाल टेलर वीवीपीएटी प्रभारी पटवारी रामनिवास एवं उनकी टीम बीएलओ मदन लाल मीणा, गोपाल सिंह चुंडावत, मोहनलाल मीणा, दुर्गा शंकर कुमावत, चंदा डांगी ने प्रशिक्षण में सहयोग दिया।
प्रतापगढ़ .विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में नाम जोडऩे, हटाने, नाम में संशोधन एवं स्थान परिवर्तन से संबंधित आवेदन लेने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2018 है। पात्र सभी मतदाता अपने सभी प्रकार के आवेदन प्रपत्र 21 अगस्त से पूर्व अपने बीएलओ को प्रस्तुत कर दें। बीएलओ गांवो में अपने.अपने बूथ पर नाम जोडऩे, हटाने के आवेदन दावे, आपत्तियां प्राप्त कर रहे हंै। ग्राम सभा की बैठकें सभी ग्राम पंचायतो में 18 अगस्त को आयोजित होगी। जिसमें सभी बीएलओ मतदाता सूची का पठन करेंगे एवं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल मेहरा ने निर्देश दिए है कि 19 अगस्त को सभी बीएलओ अपने बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे। अत: सभी पात्र मतदाता अपने नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि आवेदन शीघ्र बी एल ओ को प्रस्तुत करें। कोई बी एल ओ अपने मतदान केंद्र से अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ कठोर अनुशाशनिक कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित सुपरवाइजर्स अपने अधीनस्थ सभी बीएलओ के कार्य की जांच करेंगे। बी एल ओ के कार्य की सुचना ई आर ओ को प्रस्तुत करेंगे की फार्म प्रत्येक मतदान केंद्र से कितने कितने प्राप्त हुए। यदि सुपरवाइजर्स ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र को समान हिस्सों में बांट कर बी एल ओ के कार्य की जांच कर संकलित रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर कार्यालय में उसी दिन भिजवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को निर्देश है कि चुनाव कार्यो में कोई लापरवाही किसी स्तर पर नही हो। पात्र मतदाता वंचित नही रहे। अपात्र के नाम हटाये जाएं। 30 जुलाई को जारी स्वीप गतिविधियो से संबंधित निर्देशो की पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

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