मामले में दलील पेश करते हुए याची का अधिवक्ता दुर्गा तिवारी कहना था कि याची ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को तबादले की अर्जी दी है, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस पर यह याचिका दायर कर तबादला करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
विपक्षी की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र है। ऐसे में तबादला नहीं किया जा सकता। याची अधिवक्ता का कहना था कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में छात्र संख्या 102 बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका जवाब जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर के सर्व के दौरान शिवलिंग मिलने बाद कानूनी कार्यवाही के साथ ही सियासत भी गर्म हो गई है। सभी के द्वारा तर्क दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट माध्यम से सत्य की जीत होने की बात कही है।