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प्रयागराज

यूपी सरकार पर हाईकोर्ट का एक्शन, इस मामले में लगा दिया 20 हजार का जुर्माना

यूपी के गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज गुंडा एक्ट के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। मामले में कोर्ट कार्रवाई को गलत करार देते हुए पीडि़त को बड़ी राहत दी।

प्रयागराजMay 08, 2024 / 06:00 am

Krishna Rai

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के एक मामले में बड़ा निर्णय दिया। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफनगर निवासी सलमान करेशी उर्फ पाटकर के खिलाफ दर्ज गुंडा एक्ट के मामले में न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसके अलावा पीडि़त को हर्जाना दिए जाने का भी निर्देश जारी किया है।
इलाहाबाद न्यायालय ने अपने फैसले में जिक्र किया कि याचिकर्ता सलमान को गोवध अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तत्काल उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई। नोटिस को चुनौती देते हुए याची ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया था। जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया। न्यायलय ने केवल गोवध अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमे को आधार बना कर किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को गलत माना।

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