scriptशराब की दुकान हटाने के लिए LKG का छात्र पहुंचा हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ने दिया बड़ा निर्णय | LKG student reached High Court to remove the liquor shop, Chief Justice gave a big decision | Patrika News
प्रयागराज

शराब की दुकान हटाने के लिए LKG का छात्र पहुंचा हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ने दिया बड़ा निर्णय

कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए एलकेजी के पांच वर्षीय छात्र मास्टर अथर्व ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मार्च 2025 के बाद दुकान का लाइसेंस बढ़ाने पर रोक लगा दी।

प्रयागराजMay 08, 2024 / 07:17 am

Krishna Rai

मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल के समीप पहले से शराब की दुकान है तो यह जरूरी नहीं कि हर वर्ष उसका लाइसेंस बढ़ाया जाय। कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए एलकेजी के पांच वर्षीय छात्र मास्टर अथर्व द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया और शराब की दुकान के लाइसेंस को बढ़ाने पर रोक लगा दिया। यह फैसला चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया। छात्र ने अपने पिता के मार्फत जनहित याचिका दायर कर स्कूल से २० फीट दूर स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग की थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूंछा सवाल
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूंछा कि आखिर हर वर्ष ठेके का नवीनीकरण कैसे हो जा रहा है। जिसपर सरकार ने कहा कि ठेका स्कूल खुलने से पहले का है और उपबंधो का भी हवाला दिया। कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण करना जरूरी नहीं है। दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक है, इसलिए उसके बाद न बढ़ाया जाय।

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