साल 2015 में आमिर खान ने असहिष्णुता की बात कहते हुए देश छोडऩे की बात कही थी..
आपको बात दें कि साल 2015 में अभिनेता आमिर खान ने एक सम्मान समारोह के दौरान असहिष्णुता का जिक्र करते हुए देश छोडऩे की बात कही थी। उन्होंने देश में असहिष्णुता का माहौल बताते हुए अपने आप को असुरक्षित बताया था। इस मामले में रायपुर कोर्ट के अधिवक्ता दीपक दीवान और संजय पोपटानी ने धारा 153(क) के तहत परिवाद दाखिला किया था, लेकिन लोवर कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। बाद में उन्होंने पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की, जिसमें 4 साल बाद मंगलवार को विशेष न्यायालय लीना अग्रवाल की कोर्ट ने केस रजिस्टर्ड करते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ शासन को भी एक पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून को आमिर खान की उपस्थित में होगी।