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बतादें कि याचिकाकर्ताओं ने अंतागढ़ टेप कांड मामले में गठित एसआईटी और दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग की है। दरअसल, इस मामले में कांग्रेस की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने पंडरी थाने में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक अजीत जोगी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार, पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।
ये भी पढ़ें: अंतागढ़ टेप कांड में पूर्व मंत्री मूणत को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कोर्ट में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी एफआईआर अपने ऊपर हुए एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण में आ गए। इससे पहले रायपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व विधायक मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।