scriptस्टीकर लगे फल बेचने-खरीदने पर लगा बैन, नियम तोडऩे पर 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना | Ban imposed on selling fruits, 7 years imprisonment, 10 lakh fine | Patrika News
रायपुर

स्टीकर लगे फल बेचने-खरीदने पर लगा बैन, नियम तोडऩे पर 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना

खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य चीजों को अगर बांटे और या बेचते पाया जाएगा तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।

रायपुरOct 17, 2019 / 08:33 pm

bhemendra yadav

स्टीकर लगे फल बेचने-खरीदने पर लगा बैन, नियम तोडऩे पर 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना

स्टीकर लगे फल बेचने-खरीदने पर लगा बैन, नियम तोडऩे पर 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा आदेश जारी किया। बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर के सभी फल विक्रेताओं को स्टीकर लगे हुए फल नहीं बेचने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन से आम नागरिकों से स्टीकर लगे फल नहीं खरीदने की नसीहत दी है। अब खाद्य विभाग की टीम फल विक्रेताओं पर सख्त तौर पर नजर रखने वाली है। सहायक खाद्य नियंत्रक राजेश शुक्ला ने बताया कि फल विक्रेताओं को एक महीने से जागरूक किया जा रहा है। अब उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। अब अगर कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य चीजों को अगर इक_ा करे, उसे बांटे और या बेचते पाया जाएगा तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सात वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।

लोगों से अपील

खाद्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्टीकर लगे फल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आम लोगों से ऐसे स्टीकर लगे हुए फल नहीं खरीदने की अपील की है। अब अगर कोई फल विक्रेता स्टीकल लगे फल बेचते दिखा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की एक टीम अब फल विक्रेताओं पर निगरानी भी रखने वाली है।

केमिकल से पकाकर बेचने पर भी बैन

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में बिकने वाले सेब, आम, संतरा, अमरूद, केला, सीताफल, नाशपाती सहित कई फलों में स्टीकर लगे हुए होते हैं। वहीं अधिकांश फल विक्रेता स्टीकर का इस्तेमाल फलों को प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छुपाने के लिए करते हैं। बता दें कि फलों पर जो स्टीकर चिपके होते है उन पर व्यापारियों के ब्राण्ड का नाम, ओके टेस्टेड, बेस्ट क्वालिटी या फल का नाम लिखा होता है।

मोम और रंगों के उपयोग पर भी रोक
सरकार ने फल व सब्जियों में मोम, खनिज तेल, रंगों के उपयोग पर भी रोक लगाई है। साथ ही कहा है, फलों को एसीटिलिन गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पका कर विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सड़े-गले फलों और सब्जियों की ब्रिकी पर भी रोक लगी है।

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