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कोरोना वायरस : पुलिस मुख्यालय 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश ,पुलिस अधिकारी-कर्मचारी घर से करेंगे काम: डीजीपी

अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करें। सम्पूर्ण उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सेनेटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं।

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कोरोना वायरस : पुलिस मुख्यालय 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश : पुलिस अधिकारी-कर्मचारी घर से करेंगे काम: डीजीपी

chhattisgarh DGP sh DM Awsathi

रायपुर. कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी (DM Awasthi )ने तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए है। इस अवधि में कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डीजीपी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे। सभी घर में रहकर ही शासकीय कार्य (Work from home) का सम्पादन करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय (office) में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है। डीजीपी ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं। जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की पालियों में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है। कार्यालय बुलाये जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर स्वयं के साधन से आने को कहा गया है।

डायल-112 के ई.आरवी एवं कंट्रोल रूम के वाहनों में सेनेटाईजर रखने के निर्देश
कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर डायल-112 के ईआरवी एवं कंट्रोल रूम के वाहनों में सेनेटाईजर रखने के निर्देश दिए गए है। पुलिस मुख्यालय से २४ मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही सहित जिलों में डायल-112 के 240 वाहन संचालित है। इन वाहनों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त घायलों एवं अन्य लोगों की लगातार सहायता की जा रही है। इसी तरह जिलों में कंट्रोल रूम के वाहन या थानों के वाहन द्वारा लोगों की सहायता की जा रही है। ड्यूटी के दौरान अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आना स्वाभाविक है। इन वाहनों के पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा के लिए सेनेटाईजर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। दूसरों की सहायता करने वाले पुलिसकर्मी मास्क एवं ग्लाउज अवश्य पहनें। पुलिस अधीक्षकों को इन निदेर्शों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।