CM भूपेश ने गौठान में हुए 9 गायों की मृत्यु पर दिए जांच के निर्देश, अधिकारियों में मचा हड़कंप
मामले में सरपंच सुशीला साहू, उपसरपंच दौवाराम पटेल, सरपंच पति व पंच नत्थू राम साहू, पंचायत सचिव कोमल सिंह ध्रुव सहित 5 मेट दोषी पाए गए है। जनपद सीईओ द्वारा 3 जून 19 को थाना गोबरा नवापारा में उक्त सभी दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया गया था, जिस पर प्रथम दृष्ट्या अपराध साबित होने पर शुक्रवार को आईपीसी की धारा 466, 467, 468, 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।दशहरा – दीपावली छुट्टी में जाना है बाहर तो इन ट्रेनों में तुरंत करें रिजर्वेशन, कुछ ही सीटें है शेष
यह जनना भी जरुरी है कि इसी मामले में एसडीएम अभनपुर द्वारा 2 साल पूर्व अपने न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम 1991 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। लगभग 2 साल चली सुनवाई के बाद डेढ़ माह पूर्व सरपंच सुशीला साहू को बर्खास्त करते हुए सचिव कोमल सिंह ध्रुव के विरुद्ध 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित किया गया था, जबकि पिछले सप्ताह उपसरपंच दौवाराम पटेल और पंच नत्थू राम साहू को भी बर्खास्त कर दिया गया।Click & Read More Chhattisgarh News.