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रायपुर

धांधली का मामला आया सामने, सरपंच, सचिव सहित 10 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

इसी मामले में एसडीएम अभनपुर द्वारा 2 साल पूर्व अपने न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम 1991 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी।

रायपुरSep 14, 2019 / 10:29 pm

CG Desk

धांधली का मामला आया सामने, सरपंच, सचिव सहित 10 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

धांधली का मामला आया सामने, सरपंच, सचिव सहित 10 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

गरियाबंद . छत्तीसगढ़ से एक धांधली का मामला सामने आया है जिसमे अभनपुर के ग्राम पंचायत सुंदरकेरा की सरपंच,उपसरपंच व सचिव सहित 9 अन्य लोगों के विरुद्ध गोबरा नवापारा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मां कर्मा तालाब गहरीकरण कार्य 6 से 16 अप्रैल 2016 को कराया गया था। जिसमे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई थी। इसके बाद जनपद पंचायत अभनपुर द्वारा जांच कराई गई जिसमे आरोप सही साबित हुई।

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मामले में सरपंच सुशीला साहू, उपसरपंच दौवाराम पटेल, सरपंच पति व पंच नत्थू राम साहू, पंचायत सचिव कोमल सिंह ध्रुव सहित 5 मेट दोषी पाए गए है। जनपद सीईओ द्वारा 3 जून 19 को थाना गोबरा नवापारा में उक्त सभी दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया गया था, जिस पर प्रथम दृष्ट्या अपराध साबित होने पर शुक्रवार को आईपीसी की धारा 466, 467, 468, 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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यह जनना भी जरुरी है कि इसी मामले में एसडीएम अभनपुर द्वारा 2 साल पूर्व अपने न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम 1991 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। लगभग 2 साल चली सुनवाई के बाद डेढ़ माह पूर्व सरपंच सुशीला साहू को बर्खास्त करते हुए सचिव कोमल सिंह ध्रुव के विरुद्ध 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित किया गया था, जबकि पिछले सप्ताह उपसरपंच दौवाराम पटेल और पंच नत्थू राम साहू को भी बर्खास्त कर दिया गया।

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